नई दिल्ली : एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों को जोरदार झटका दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर फैसला सुनाते हुए कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। गौरतलब है कि एसआईआर के मुद्दे पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने 29 जनवरी को लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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