राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र खारिज करने के मामले में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने नटराजन की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने उनका नामांकन पत्र खारिज करने को चुनौती दी थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि नामांकन खारिज करने में "प्रत्यक्ष" और "स्पष्ट" गलतियों को ठीक करने के लिए अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल किया जा सकता है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नटराजन के वकील से सुप्रीम कोर्ट की ओर पारित कोई भी ऐसा फैसला दिखाने को कहा जिसमें ऐसे मामलों में कोर्ट ने दखल दिया हो. कोर्ट ने कहा कि अगर वो नटराजन के नामांकन की इजाजत देता है, तो अनुच्छेद 329 में दिए गए अधिकार क्षेत्र का बंटवारा हो जाएगा. कोर्ट ने कहा कि इसका समाधान सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है.