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चंडीगढ़ में Ola को बड़ा झटका, नियमों के उल्लंघन पर एग्रीगेटर लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित

2026-06-18 5 Dailymotion

चंडीगढ़ राज्य परिवहन प्राधिकरण ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में ओला की पैरेंट कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का एग्रीगेटर लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है. यह आदेश 17 जून 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. प्रशासन के अनुसार कंपनी निर्धारित किराया नियमों का पालन नहीं कर रही थी, स्थानीय कार्यालय बंद कर चुकी थी और कई नोटिसों के बावजूद सुनवाई में शामिल नहीं हुई. साथ ही प्रीपेड सब्सक्रिप्शन मॉडल और ड्राइवरों को स्वास्थ्य बीमा व अन्य सुविधाएं नहीं देने संबंधी शिकायतें भी सामने आईं. प्राधिकरण ने कैब मालिकों और ड्राइवरों को ओला प्लेटफॉर्म से वाहन नहीं जोड़ने की चेतावनी दी है. यात्रियों को फिलहाल अन्य पंजीकृत कैब सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी गई है.