दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून को NEET की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को अस्थायी रुप से बंद करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 21 जून को होने वाली NEET 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को 22 जून तक ब्लॉक करने के फैसले को चुनौती दी गई थी. जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि सरकार ने कानून का पालन किया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69ए का पालन किया है, कोर्ट ने टेलीग्राम की उस दलील को खारिज कर दिया कि उस पर अस्थायी रुप से रोक लगाने के लिए वजह नहीं बताई गई है, हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का आदेश सही है. कोर्ट ने 18 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को नया डार्क वेब करार दिया था जिसके जरिये अवैध गतिविधियां और गैरकानूनी कामों को अंजाम दिया जाता है. केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इसके जरिये अपराधी अपने गैरकानूनी कार्रवाई कर पाने में सक्षम हैं. इसके जरिये अपराध करने वालों को पकड़ पाना जांच एजेंसियों के लिए काफी मुश्किल है.