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महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न पर NCW सख्त, हर कंपनी के लिए 'POSH ऑडिट' अनिवार्य

2026-06-19 4 Dailymotion

महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है. NCW ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश दिया है. आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 यानी POSH Act को प्रभावी तरीके से लागू करने को कहा है. सभी सरकारी, गैर-सरकारी, संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र- हर जगह इस कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश है. ये निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को भेजा गया है. जमीनी स्तर पर इसे लागू करने और जवाबदेही तय करने के लिए आयोग ने सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को भी पत्र भेजा है.

कानून के पालन पर नजर रखने के लिए खास सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 'पॉश निगरानी सेल' या डिजिटल डैशबोर्ड बनाने की सलाह दी गई है. राज्यों से ये भी कहा गया है कि वे इसकी समीक्षा करें, कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाएं, संस्थाओं और जिला अधिकारियों को जरूरी दिशानिर्देश जारी करें  

संस्थाओं के लिए हर साल पॉश ऑडिट करना जरूरी है. ये निर्देश उन सभी संस्थाओं के लिए है जहां दस या उससे अधिक लोग काम करते हैं. इस ऑडिट रिपोर्ट जिला अधिकारियों और संबंधित विभागों को सौंपना होगा. ऑडिट न कराने को कानून का उल्लंघन माना जाएगा.