तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को डीजे वाले बयान से जुड़े मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा और अपना वॉइस सैंपल भी देना होगा. यह मामला विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके विवादित बयान से जुड़ा है, जिसके बाद बिधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ और जांच सीआईडी को सौंप दी गई. जांच एजेंसी ने फोरेंसिक जांच के लिए वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी. अभिषेक बनर्जी ने दलील दी थी कि उन्होंने वीडियो में अपनी आवाज पहले ही स्वीकार कर ली है, लेकिन कोर्ट ने माना कि वैज्ञानिक जांच के लिए वॉइस सैंपल आवश्यक है.