CJI Suryakant on UAPA Cases: दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे अंडरट्रायल कैदियों की जमानत और मुकदमों में हो रही देरी को लेकर छिड़ी बहस के बीच देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत का एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक बयान सामने आया है।
भारत में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए (UAPA), धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और एनडीपीएस (NDPS) जैसे कड़े कानूनों के तहत दर्ज मामलों के लंबा खिंचने और आरोपियों को सालों तक जमानत न मिलने पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर चिंता जताई है। दिल्ली दंगा मामले (Delhi Riots Case) के आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) के लंबे समय से जेल में बंद रहने के मुद्दे के बीच, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बिना किसी का नाम लिए साफ किया है कि इन गंभीर मामलों का समयबद्ध और शीघ्र निपटारा ही इस विवाद का एकमात्र और सबसे प्रभावी समाधान है।
सीजेआई ने खुलासा किया कि न्यायपालिका के सुझाव पर केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब देश में UAPA, PMLA और ड्रग्स से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें (Special Courts) स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन विशेष अदालतों का लक्ष्य ऐसे सभी संवेदनशील और बड़े मुकदमों का निपटारा एक वर्ष के भीतर करना होगा। अगर ऐसा होता है, तो लंबे समय तक विचाराधीन कैद (Undertrial Detention) में रहने और जमानत न मिलने को लेकर पैदा होने वाले सारे विवाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी की सुस्त रफ्तार और देश की न्याय प्रणाली को बदलने वाले इस ऐतिहासिक फैसले की पूरी इनसाइड स्टोरी और ऋचा पराशर का यह खास विश्लेषण अंत तक जरूर देखें।
Chief Justice of India (CJI) Justice Suryakant has expressed serious concern over the prolonged trial delays and bail disputes involving undertrial prisoners locked under strict laws like UAPA, PMLA, and NDPS. Against the backdrop of the continuous detention of Delhi riots accused Umar Khalid and Sharzil Imam, the CJI announced that the central government has agreed to establish designated Special Courts. These courts will expedite high-stakes cases to achieve a final verdict within one year, significantly transforming the speed of India's judicial delivery system.
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