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युवराज सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी

2026-07-29 7 Dailymotion

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही, अदालत ने मामले के प्रतिवादियों को उनके सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. युवराज सिंह के वकील ने अदालत को सूचित किया कि कुछ आपत्तिजनक लिंक पहले ही हटाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ वेबसाइटें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी भी युवराज सिंह की अनुमति के बिना उनके नाम और पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्वयं यह तय नहीं कर सकते कि कौन सा कंटेंट आपत्तिजनक है और अदालत तथ्यों की जांच के बाद ही इसे हटाने का आदेश देती है.