मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी ने मेघालय की शिलांग कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया.जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को सोनम की जमानत रद्द कर दी थी. उसे तीन हफ्ते में सरेंडर करने का निर्देश दिया था.सोनम को पिछले साल जून में अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. ये जोड़ा पिछले साल मई में मेघालय हनीमून के लिए गया था.इसी दौरान सोनम का पति सोहरा इलाके से लापता हो गया था.जिसके बाद 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई में मिला था.सोनम पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर साजिश रची और इस हत्याकांड को अंजाम दिया.मेघालय हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकारर रखा.हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था.जिसमें 27 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी.जिसके बाद मेघालय सरकार आरोपी सोनम को जमानत देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई.शीर्ष कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका को मंजूर करते हुए.माना कि केस के इस चरण में आरोपी के जमानत पर बाहर रहने से ट्रायल में बाधा आ सकती है.सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल 6 महीने में पूरा करने को कहाऔर अगर ट्रायल छह महीने के भीतर पूरा नहीं होता है.तो वो फिर से जमानत की अपील कर सकती है.