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अंकित शर्मा हत्याकांड: दोषी ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

2026-08-01 1 Dailymotion

दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के दोषी ताहिर हुसैन को दिल्ली की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने ताहिर हुसैन के अलावा चार और दोषियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है. हालांकि ताहिर हुसैन के वकील ने ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है. इससे पहले कोर्ट ने 13 जुलाई, 2026 को ताहिर हुसैन, नजीम , कासिम, अनस और जावेद को दोषी करार दिया था. पुलिस ने इस मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामला बताया था और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि दोषियों में सुधार की गुंजाइश है.

कोर्ट ने 13 जुलाई को पाचों को दोषी करार देते हुए इस मामले के छह आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 जून, 2020 को चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में कहा गया कि 24 और 25 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन ने अपने घर और चांद बाग पुलिया के पास मस्जिद से भीड़ का नेतृत्व किया और उसे सांप्रदायिक रूप दिया.  ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद रह चुके हैं. दंगे के मामले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था. वह AIMIM के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं.