पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की एक अदालत ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण मामले में पेश होने के आदेश का पालन न करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया. मोइत्रा के खिलाफ महिलाओं का अपमान करने और भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज किया गया था, जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें सूचना देने के लिए समन जारी किया था. यह देखते हुए कि वह बार-बार समन भेजने के बावजूद पेश नहीं हुईं, कृष्णानगर कोर्ट के तीसरे ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि मोइत्रा के खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए. जज ने मंगलवार को टीएमसी सांसद को अगले दिन कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह कोर्ट में मौजूद नहीं थीं. कोर्ट ने कहा, "इस कोर्ट के आदेश को लगातार न मानना आरोपी का कोर्ट के आदेश को मानने में ढीला रवैया दिखाता है और इसलिए इस कोर्ट के पास उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है."