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सुप्रीम कोर्ट के 4 बड़े आदेश, "प्रदर्शन करना अधिकार", पुलिस जांच के आदेश

2026-07-28 97 Dailymotion

नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग की जवाबदेही तय करने और CCTV, ड्रोन व बॉडी कैमरा जैसे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने के आदेश भी दिए गए हैं।