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Supreme Court On Pellet Gun:असाधारण स्थिति में...छात्रों पर बल प्रयोग मामले में SC की खतरनाक टिप्पणी

2026-07-30 5 Dailymotion

Breaking News: Delhi NEET Protest मामले में Supreme Court का बड़ा आदेश, RAF का एम्युनिशन लॉग होगा सील! क्या दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और RAF ने पैलेट गन का गलत इस्तेमाल किया? जानिए सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी।

दिल्ली के जंतर-मंतर और संसद मार्ग पर 20 जुलाई को नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के विरोध में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन के कथित इस्तेमाल की खबरें सामने आई थीं, जिसमें कई छात्र घायल हुए थे। इस पूरे घटनाक्रम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिकाएं दायर की गई थीं।

मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन (Pellet Gun) का इस्तेमाल करने का अधिकार है, इसलिए इस पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका उपयोग केवल बेहद सीमित और अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही होना चाहिए, और यदि किसी मामले में तय प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।

अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को उस दिन तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) का अम्म्युनिशन लॉग सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रदर्शन के दौरान किस प्रकार के हथियार और कितने राउंड गोलियां या पैलेट इस्तेमाल किए गए थे। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जबकि सुरक्षा बलों का तर्क है कि पथराव के चलते कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। जानिए इस अहम सुनवाई का पूरा ब्योरा।

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