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एक साल के भीतर जन्म-मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी, लोकसभा में विधेयक पारित

2026-07-31 12 Dailymotion

लोकसभा में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 पास हो गया है. इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद एक साल के भीतर जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा. अगर किसी जन्म या मृत्यु की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को एक साल से ज्यादा समय बाद लेकिन दो साल के अंदर दी जाती है, तो इसके लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा. ऐसी स्थिति में जन्म या मृत्यु के असली होने के वेरिफिकेशन के बाद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज़्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी से ही रजिस्टर किया जा सकेगा.  

सरकार जन्म और मृत्यु के पंजीयन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है और ये विधेयक उसी के तहत लाया गया है. सरकार जन्म और मृत्यु से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल और व्यवस्थित बनाने के साथ फर्जी दस्तावेजों पर लगाम लगाने की तैयारी में है. नया कानून लागू होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र को दूसरे अहम सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा. नए कानून के लागू होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र भारतवासी के जीवन का सबसे जरूरी दस्तावेज बन जाएगा.